
कोच्चि, एजेंसी। केरल उच्च न्यायालय ने विझिंजम में हाल में हुई हिंसा के मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
विझिंजम हिंसा में 3,000 से अधिक बंदरगाह विरोधी प्रदर्शनकारियों ने वहां थाने में तोड़फोड़ की थी जिसमें 40 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हो गये थे।
केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तिरुवनंतपुरम के एक नागरिक की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हिंसा के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच कराने का अनुरोध किया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि मामले दर्ज किये गये हैं और जांच शुरू हो गयी है। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘‘जांच प्राथमिक स्तर पर है।’’
विझिंजम के मछुआरे निर्माणाधीन बंदरगाह के खिलाफ चार महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते 26 और 27 नवंबर को हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने 27 नवंबर की रात को विझिंजम थाने पर हमला कर दिया था जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हो गये।