आर.एन. नायक हत्याकांड : केसीओसीए कोर्ट करेगी आरोपियों के लिए सजा की घोषणा


विशेष अदालत के न्यायाधीश सी.एम. जोशी ने 30 मार्च को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था।


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दक्षिण भारत Updated On :

बेलागवी। कर्नाटक कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एक्ट (केसीओसीए) की एक विशेष अदालत सोमवार को भगोड़े अंडरवल्र्ड डॉन बन्नंजे राजा और आठ अन्य लोगों को भाजपा नेता और उद्योगपति आरएन नायक के शूटआउट केस में सजा सुनाएगी। ‘थ्रीट किंग’ के नाम से मशहूर बन्नंजे राजा इस मामले में नौवें आरोपी है। वह कर्नाटक, बेंगलुरु और महाराष्ट्र के तटीय जिलों में कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल है जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण और जबरन वसूली और अन्य शामिल हैं।

विशेष अदालत के न्यायाधीश सी.एम. जोशी ने 30 मार्च को मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अन्य आरोपी जगदीश पटेल उत्तर प्रदेश से, अभि भंडारा बेंगलुरु से, गणेश भजनत्री उडुपी से, केरल से के.एम. इस्माइल, हसन से महेश अचांगी, केरल से एम.बी. संतोष, बेंगलुरु से जगदीश चंद्रराज, उत्तर प्रदेश से अंकित कुमार कश्यप शामिल हैं।

यह गोलीबारी 21 दिसंबर 2013 को उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में हुई थी। पुलिस विभाग ने आरोपी के खिलाफ केसीओसीए अधिनियम दर्ज किया था और राज्य में केसीओसीए अधिनियम के तहत यह पहला मामला दर्ज किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक एस.बी. पुराणिक मठ और अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद अल्वा ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले आरोपियों के खिलाफ तर्क दिया है। शिवप्रसाद अल्वा ने कहा था कि कोर्ट ने फैसले के जरिए समाज को अच्छा संदेश दिया है।



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