वलपट्टनम आईएसआईएस केस : 3 आरोपियों को 7 साल की जेल

दोषी ठहराए गए लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और सीरिया में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से भागने का प्रयास कर रहे थे ताकि वे अपने हितों के लिए लड़ सकें।

नई दिल्ली। केरल के एर्नाकुलम में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत ने आईएसआईएस के तीन आतंकवादियों को वलापट्टनम आईएसआईएस मामले में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मिडलाज, अब्दुल रजाक और यू.के. हम्सा को यूए (पी) अधिनियम की धारा 38, 39 और आईपीसी की 120 बी के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को आईएसआईएस को सपोर्ट करने के आरोप में दोषी करार दिया था।

दोषी ठहराए गए लोग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्य थे और सीरिया में आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भारत से भागने का प्रयास कर रहे थे ताकि वे अपने हितों के लिए लड़ सकें।

मामला शुरू में 25 अक्टूबर, 2017 को केरल के वालपट्टनम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, और बाद में 16 दिसंबर, 2017 को एनआईए द्वारा जांच के लिए जांच शुरू की गई थी।

गहन जांच के बाद, एनआईए द्वारा 21 अप्रैल, 2018 को चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। मामले में आगे की जांच की जा रही है।

First Published on: July 17, 2022 10:56 AM
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