पश्चिम बंगाल सरकार की अर्जी खारिज, सुभाष सरोवर में छठ पूजा का नहीं होगा आयोजन

न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि सरोवर के प्रदूषण के साथ ही कोरोना वायरस के संबंध में स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर भी चिताएं हैं।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शहर के पूर्वी भाग में सुभाष सरोवर में छठ पूजा आयोजन की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार करते हुए आदेश में संशोधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की एक अर्जी को खारिज कर दिया।

पूर्व में अदालत ने सुभाष सरोवर और रवींद्र सरोवर के किनारे छठ पूजा के आयोजन की अनुमति देने से मना कर दिया था।

न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि सरोवर के प्रदूषण के साथ ही कोरोना वायरस के संबंध में स्वास्थ्य मुद्दों को लेकर भी चिताएं हैं।

पीठ ने कहा कि दुर्गा पूजा और काली पूजा के दौरान भी कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए भीड़ को सीमित करने के संबंध में पाबंदियां लगायी गयी थी।

राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय का रूख कर दोनों सरोवर के किनारे छठ पूजा आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के 10 नवंबर के आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था।

First Published on: November 19, 2020 7:12 PM
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