कलकत्ता एचसी ने ईडी को पार्थ चटर्जी को एम्स भुवनेश्वर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि चटर्जी को मेडिकल चेक-अप के लिए सोमवार सुबह एक एयर-एम्बुलेंस में भुवनेश्वर ले जाया जाए और सोमवार को दोपहर 3 बजे तक उनकी पीठ को एक रिपोर्ट सौंपी जाए।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने रविवार शाम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को चिकित्सा परीक्षण के उद्देश्य से एम्स भुवनेश्वर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिन्हें एजेंसी ने शनिवार को कई करोड़ शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि चटर्जी को मेडिकल चेक-अप के लिए सोमवार सुबह एक एयर-एम्बुलेंस में भुवनेश्वर ले जाया जाए और सोमवार को दोपहर 3 बजे तक उनकी पीठ को एक रिपोर्ट सौंपी जाए।

चौधरी का यह निर्देश ईडी द्वारा दायर एक याचिका पर आया है जिसमें निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें चटर्जी को कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज की अनुमति दी गई थी।

आदेश पारित करते हुए, चौधरी ने देखा कि ऐसे उदाहरण हैं जिनमें राज्य सरकार के प्रभावशाली मंत्रियों ने केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ से बचने के लिए एसएसकेएम में ‘आश्रय’ लिया था।

हालांकि, पीठ ने चटर्जी के वकील और एसएसकेएम के एक चिकित्सक को ईडी की टीम के साथ जाने की अनुमति दी जो चटर्जी को भुवनेश्वर ले जाएगी। चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को सोमवार को सुनवाई के लिए विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया जाना था।

इस मामले में उच्च न्यायालय की पीठ ने ईडी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चटर्जी को भुवनेश्वर से ही पीएमएलए अदालत में पेश किया जाए। इस बीच, चटर्जी के वकील ने एकल न्यायाधीश की पीठ के फैसले के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया है।

First Published on: July 25, 2022 9:41 AM
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