कोलकाता रेप मर्डर केस: आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को मिली जमानत

सियालदह कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी।

Kolkata Junior Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक अदालत ने शुक्रवार (13 दिसंबर, 2024) को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले में जमानत दे दी।

सियालदह कोर्ट ने ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल और आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं कर सकी।

जानिए क्या है मामला?

संदीप घोष को तब गिरफ्तार किया गया था जब सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 10 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर मृत पाई गई थी।9-10 अगस्त के बीच की रात में एक नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय ने कथित तौर पर डॉक्टर के साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी थी।इस मामले में जांच में कथित देरी के लिए संदीप घोष भी जांच के घेरे में थे।इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके कार्यकाल के दौरान अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया।

First Published on: December 13, 2024 5:27 PM
Exit mobile version