कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2016 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए योग्यता परीक्षा के क्रम में साक्षात्कार लेने वाले पूरे पैनल को तलब किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) द्वारा पेश हलफनामे से यह स्पष्ट है कि 2016 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में कोई उचित योग्यता परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी और इसके बजाय उम्मीदवारों को साक्षात्कार और लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर औसत अंक दिए गए।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने आदेश दिया कि पहले चरण में हुगली, हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर, कूचबिहार और मुर्शिदाबाद जिलों के पैनल सदस्यों को 21 फरवरी को दोपहर 2 बजे उनकी अदालत में पेश होना होगा। वह बंद कमरे में उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ करेंगे, जहां केवल पैनल के सदस्यों को बुलाया जाएगा और सुनवाई के समय सभी संबंधित पक्षों के वकीलों को रहने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोलकाता से दूर के जिलों से आने वाले पैनल सदस्यों को डब्ल्यूबीबीपीई द्वारा प्रत्येक को 2,000 रुपये का वाहन भत्ता प्रदान किया जाएगा। आस-पास के जिलों से आने वाले पैनल सदस्य प्रत्येक को 500 रुपये के भत्ते के हकदार होंगे। यथासमय अन्य जिलों के पैनल सदस्यों को भी तलब किया जाएगा।
पता चला है कि नियमानुसार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए साक्षात्कार के अलावा अलग अभिक्षमता परीक्षा अनिवार्य है और इस अभिक्षमता परीक्षा के अलग अंक भी होते हैं। यह एक तरह की प्रायोगिक परीक्षा है कि प्राथमिक अनुभाग में उम्मीदवार बच्चों के साथ बातचीत करने में कितने सक्षम हैं।