आठ मई से नियमित खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट, दो शिफ्टों में बैठेगी अदालतें


महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ मई से दो शिफ्टों में अदालतें बैठेगीं। आठमई से अपराह्न साढे़ दस बजे से साढे़ बारह बजे तक पहली शिफ्ट एवं डेढ़ बजे से साढे़ तीन बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। आपराधिक एवं सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जायेगी।



लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आठ मई से दो शिफ्टों में अदालतें बैठेगी। एक शिफ्ट में सिविल मुकदमों की तथा दूसरी शिफ्ट में क्रिमिनल केसों की सुनवाई होगी। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में लिया गया।

महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि 8 मई से अपराह्न साढे़ दस बजे से साढे़ बारह बजे तक पहली शिफ्ट एवं डेढ़ बजे से साढे़ तीन बजे तक दूसरी शिफ्ट चलेगी। आपराधिक एवं सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जायेगी। नये मुकदमों का दाखिला अब ऑनलाइन के साथ-साथ मैनुअल भी कार्यालय में दाखिल किये जा सकेंगे।
अब हर दाखिल मुकदमें की सुनवाई होगी। मुकदमों की अति आवश्यक सुनवाई की अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी। यह ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। जिसमें सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जिन वकीलों के मुकदमे लगे होंगे उन्हें सोसल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए अदालतों में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। आगे इसमें और सुधार के लिए अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

कोरोना वायरस के प्रकोप व देशव्यापी लाकडाउन के कारण हाईकोर्ट में अति आवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से की जा रही थी। अधिवक्ताओं एवं बार संगठनों की मांग के चलते हाईकोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई कर न्याय देने की स्थापित परंपराओं का पालन करने का फैसला लिया है।



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