अफजाल अंसारी की पत्नी को HC से बड़ी राहत, कुर्क पेट्रोल पंप खोलने का दिया आदेश

अफजाल असारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। सजा की घोषणा के बाद अफजाल अंसारी को संसद से अयोग्य ठहरा दिया गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार की तिरछी नजर है।

मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुर्क पेट्रोल पंप खोलने का आदेश पारित किया। बता दें कि गाजीपुर जिलाधिकारी के आदेश से गैंगस्टर एक्ट में किसान पेट्रोल पंप को कुर्क कर लिया गया था. जिला प्रशासन की कार्रवाई को फरहत अंसारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि गैंगस्टर कोर्ट तय करेगी कि पेट्रोल पंप में अपराध से अर्जित संपत्ति का इस्तेमाल किया गया है नहीं। किसान पेट्रोल पंप गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कस्बे में है।

पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी को बड़ी राहत

गाजीपुर जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी की जेल से रिहाई के 2 दिन बाद की थी। फरहत अंसारी की ओर से दाखिल की गई याचिका पर अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। पेट्रोल पंप जब्त किए जाने की कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस एच ए रिजवी की डिवीजन बेंच ने आदेश पारित किया। कार्रवाई की पुष्टि करते हुए गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया था कि जिलाधिकारी के आदेश पर अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी की लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को जब्त किया गया है।

HC ने कुर्क पेट्रोल पंप को खोलने का दिया आदेश

अफजाल असारी के खिलाफ गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा सुनाई थी। सजा की घोषणा के बाद अफजाल अंसारी को संसद से अयोग्य ठहरा दिया गया था। मुख्तार अंसारी के परिवार पर योगी सरकार की तिरछी नजर है। मोहम्मदाबाद में फरहत अंसारी के पेट्रोल पंप को कुर्क करने राजस्व विभाग और पुलिस की टीम पहुंची थी। जिला प्रशासन की कार्रवाई से मोहम्मदाबाद में हड़कंप मच गया था।

First Published on: December 2, 2023 9:04 PM
Exit mobile version