बच्चे की हत्या मामले में सगे भाइयों को उम्रकैद


गवाही से मुकरने पर दो गवाह धरम सिंह और गुलाब के खिलाफ अदालत को गुमराह करने व साक्ष्य छिपाने के आरोप का संज्ञान दोनों पर अलग से मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है।


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उत्तर प्रदेश Updated On :

फतेहपुर। फतेहपुर जिले की एक अदालत ने 8 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या के आरोप में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, गवाही से मुकरने पर दो गवाह धरम सिंह और गुलाब के खिलाफ अदालत को गुमराह करने व साक्ष्य छिपाने के आरोप का संज्ञान दोनों पर अलग से मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है।

शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि 29 अप्रैल 2012 को खागा कोतवाली क्षेत्र के खैरई गांव में बाग से आम तोड़ने के विवाद में गांव के गंगाधर दुबे ने अपने बेटों मोनू दुबे, महेंद्र दुबे व राजेन्द्र दुबे के साथ हुबलाल यादव के घर में घुसकर गोलीबारी की थी। इस घटना में हुबलाल की बेटी छोट्टन के आठ साल के बेटे शिवम की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) अजय कुमार की अदालत ने दोनों पक्षो के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को आरोपी तीनों सगे भाइयों मोनू, महेन्द्र तथा राजेंद्र दुबे को बच्चे की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

 



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