उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा कसता जा रहा है।सोमवार को पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के बीच झांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर अतिक्रमण हटाने के नोटिस चिपकाया गया है और ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अब झांगुर बाबा कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है।
यूपी प्रशासन की ओर से झांगुर बाबा की सरकारी जमीन पर बनाई गई कोठी पर नोटिस लगाया है, जिसमें अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं ऐसा नहीं होने पर सख्त कार्रवाई हो सकती हैं। प्रशासन ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में साफ कहा है कि सात दिन के भीतर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए नहीं तो बल पूर्वक इसे हटा दिया जाएगा। ऐसे में इस कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। ये नोटिस झांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है।
प्रशासन की ओर से जो नोटिस दिया गया है उस पर साफ शब्दों में लिखा है कि ‘यह कोठी सरकारी जमीन-गाटा संख्या 337/370, रकबा 0.0060 हेक्टेयर-पर अवैध रूप से बनाई गई है।’ झांगुर और उसके साथियों के खिलाफ बेदखली का आदेश भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो बलरामपुर प्रशासन की तरफ से बुलडोजर चलाकर जबरन हटाया जाएगा।
इस मामले पर कोतवाली उतरौला के प्रभारी निरीक्षक अवधेश राज सिंह ने बताया कि एटीएस व अन्य उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के अनुसार यूपी एटीएस और प्रशासन की ओर से मिले निर्देश के अनुसार इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही हैं। इससे पहले झांगुर बाबा की पुणे में भी करोड़ों की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। झांगुर बाबा ने पुणे के लोनावला में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसमें उसने नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन और अपने गुर्गे मोहम्मद अहमद खान को पार्टनर बनाया था।
इसी पार्टनर डील में बलरामपुर के सीजेएम कोर्ट में तैनात क्लर्क राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता को प्रॉफिट का शेयर होल्डर भी बनाया गया है। राजेश उपाध्याय बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए कोर्ट से केस दर्ज करने के नेटवर्क में मददगार था, जिसके बदले में पत्नी को पुणे की प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर बना दिया था।