नाबालिग से बलात्कार के मामले में अदालत ने मां बेटे को दोषी पाया

मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 13 साल की लड़की के बलात्कार का दोषी पाते हुए एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में दोषी की मां को पीड़िता का अपहरण करने के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई है।

विशेष पॉक्सो अदालत की न्यायाधीश आरती फौजदार ने इरशाद पर 16 हजार रुपये और उसकी मां मोमिना पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदलात ने इन दोनों को भारतीय दंड संहिता और ‘यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम’ (पॉक्सो) के तहत दोषी पाया।

विशेष पॉक्सो वकील प्रदीप बाल्यान और मनोहन वर्मा के अनुसार, मोमिना पीड़िता को अपने घर ले गई थी जहां इरशाद ने उसके साथ बलात्कार किया। घटना 16 जुलाई 2016 को हुई थी और चरथावल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था।

First Published on: October 14, 2021 7:15 PM
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