प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने दबिश के दौरान कथित रूप से पुलिस द्वारा की गई पिटाई के कारण एक वृद्ध की मौत होने के मामले में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कमल सिंह ने पुलिस की दबिश के दौरान वृद्ध की मौत के मामले में बुधवार को 12 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज निवासी रमजान खां ने आरोप लगाया था कि 19 दिसंबर 2020 एवं 20 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि तत्कालीन सांगीपुर थाना प्रभारी प्रमोद सिंह, उप निरीक्षक राम आधार यादव, गणेशदत्त पटेल, कांस्टेबल राम मिलन, श्रवण कुमार, रविशंकर, राम निवास एवं पांच अज्ञात कांस्टेबल उसके घर में घुस आये।
रमजान खां ने आरोप लगाया कि इन पुलिसकर्मियों ने उसके पिता मकबूल को मारा पीटा, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गयी और पुलिस ने उनके शव का जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। अदालत ने पुलिस को सात दिन के अंदर 12 आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया है।