दलित किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की कैद

बांदा। बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने चार साल पूर्व 15 साल की दलित किशोरी के साथ बलात्कार का जुर्म साबित हो जाने पर शनिवार को दोषी युवक को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

पॉक्सो अदालत में विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह ने बताया, अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया।

उन्‍होंने बताया, एक नवंबर 2016 को 15 साल की दलित किशोरी के साथ बलात्कार करने का दोष साबित हो जाने पर पीड़िता के मकान मालिक के बेटे को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। दोषी युवक घटना के बाद से ही जेल में है।

First Published on: November 22, 2020 12:19 PM
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