दुर्जनपुर हत्याकांड: घटना में इस्तेमाल बंदूक बरामद, धीरेंद्र पक्ष के आवदेन पर मुकदमे का आदेश


पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह ने पूछताछ में बताया कि गत 15 अक्टूबर को राशन की सरकारी दुकान के चयन के दौरान उसने अपनी लाइसेन्सी रिवाल्‍वर से जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की गोली मार कर कथित रूप से हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने उसी दिन रिवाल्‍वर को एक पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में गाड़ दिया था जिसको आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद कर लिया है।


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उत्तर प्रदेश Updated On :

बलिया। बलिया जिले में रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर हत्‍याकांड के मुख्‍य आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने शुक्रवार को हत्‍या में प्रयुक्‍त रिवाल्‍वर बरामद कर लिया है। दूसरी तरफ, बलिया की एक स्‍थानीय अदालत ने इसी मामले में धीरेंद्र प्रताप सिंह के पक्ष के आवेदन पर शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश दिया है।

रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर ग्राम की आशा प्रताप सिंह ने अपर सिविल जज, जूनियर डिविजन, चतुर्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया , जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि गत 15 अक्टूबर को दुर्जनपुर ग्राम के सरकारी सस्ते गल्ले के दुकान के आवंटन के लिए खुली बैठक हो रही थी। उप जिलाधिकारी द्वारा बैठक निरस्त कर देने के बाद उनके पक्ष के सभी लोग अपने घर जा रहे थे कि पुरानी रंजिश को लेकर गोलबंद होकर लाठी डंडे, हाकी, लोहे की छड़ व अवैध असलहा से लैस होकर जान लेने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिसमें धीरेंद्र प्रताप सिंह सहित आठ लोग घायल हो गए।

आशा प्रताप सिंह द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक इस मामले में कुल 21 को नामजद व 25 से 30 अज्ञात को आरोपित किया गया है।  आरोपियों में जय प्रकाश पाल का भी नाम है, जिनकी गत 15 अक्टूबर को हत्या की जा चुकी है।

अपर सिविल जज अविनाश कुमार मिश्र ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) (अदालत किसी भी थाना प्रभारी को विवेचना का आदेश दे सकती है, के अंतर्गत दिये गए इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेवती थानाध्यक्ष को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया है।

पाल परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मुख्‍य आरोपी धीरेंद्र प्रताप समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर धीरेंद्र प्रताप के पक्ष में आ गये और उन्‍होंने दूसरे पक्ष पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।

इस बीच अदालत ने धीरेंद्र प्रताप के पक्ष की अर्जी का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

इसके पहले शुक्रवार को पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, दुर्जनपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह ने पूछताछ में बताया कि गत 15 अक्टूबर को राशन की सरकारी दुकान के चयन के दौरान उसने अपनी लाइसेन्सी रिवाल्‍वर से जय प्रकाश पाल उर्फ गामा पाल की गोली मार कर कथित रूप से हत्या कर दी थी।

विज्ञप्ति में बताया गया कि इसके बाद उसने उसी दिन रिवाल्‍वर को एक पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में गाड़ दिया था। विज्ञप्ति के अनुसार, धीरेंद्र प्रताप की निशानदेही पर पुलिस ने रिवाल्‍वर बरामद कर ली। पुलिस के अनुसार, रिवाल्‍वर की बरामदगी के बाद मुकदमे में शस्त्र कानून की धारा 30 को भी जोड़ा गया है।

उल्लेखनीय है कि दुर्जनपुर ग्राम में जय प्रकाश पाल की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रमेश कुशवाहा के आदेश के अनुसार 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया है। धीरेंद्र ने पूछताछ के दौरान कहा कि जय प्रकाश पाल एवं दूसरे पक्ष के लोग उसके परिवार के बुजुर्गों एवं महिलाओं की पिटाई कर रहे थे, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई।

समाजवादी पार्टी (सपा)की तरफ से शुक्रवार को दुर्जनपुर ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान मारे गए जय प्रकाश पाल के परिजनों को एक प्रतिनिधि मंडल ने दो लाख रुपये का चेक प्रदान किया ।

सपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज दुर्जनपुर गांव पहुंचा । सपा नेता व पूर्व मंत्री दया राम पाल की अगुवाई में सपा नेताओं के दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दो लाख रुपये का चेक दुर्जनपुर ग्राम में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटन के दौरान गत 15 अक्टूबर को मारे गए जय प्रकाश पाल की विधवा धर्म शीला देवी को दिया।



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