नाबालिगों से दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा

फतेहपुर/महोबा। यूपी के फतेहपुर और महोबा जिले की अदालतों ने नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में दोषी पाए गए चार युवकों को सोमवार को सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। दुष्कर्म पीड़िता मानसिक रूप से अस्वस्थ है।

फतेहपुर जिले की पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो-प्रथम) के न्यायाधीश रविकांत की अदालत ने 16 वर्षीय एक लड़की को बहला-फुसलाकर इटावा ले जाने और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए दिनेश और संतराम उर्फ संतलाल को सोमवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

दूसरी घटना में फतेहपुर की ही पॉक्सो अदालत के सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने बताया कि (पॉक्सो-चार) की अदालत की अपर जिला न्यायाधीश पारुल श्रीवास्तव ने शौच के लिए गयी शहर कोतवाली क्षेत्र की एक 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने और बचाने गयी उसकी मां के साथ मारपीट करने का जुर्म साबित होने पर अनताभ लोधी को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

इसी प्रकार महोबा जिले के विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश सन्तोष कुमार यादव ने सात फरवरी 2018 को बैंक से पैसा निकालने गयी 16 साल की किशोरी को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोष सिद्ध हो जाने पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के युवक रोहित बघेल को सोमवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

First Published on: February 9, 2021 11:39 AM
Exit mobile version