गोंडा पुलिस का गैंगस्टर पर बड़ा प्रहार, 23 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों पर योगी की पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, इसी के तहत गोंडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संगठित अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराध से अर्जित 23,03,445 रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर के तहत शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू, निवासी ग्राम सुनसुनिया, थाना पैकोलिया, जनपद बस्ती के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी पर संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी और रंगदारी के जरिए अवैध धन अर्जित करने का आरोप है।

जिलाधिकारी गोंडा के आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम भरवारा, थाना बीबीडी, लखनऊ स्थित आरोपी के 89.349 वर्गमीटर क्षेत्रफल के नवनिर्मित मकान को कुर्क किया। इसकी अनुमानित कीमत 23,03,445 रुपये आंकी गई है। आरोपी के विरुद्ध थाना छपिया, जनपद गोंडा में मु.अ.सं. 04/2026 के तहत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम में मुकदमा दर्ज है।

इस कार्रवाई के बाबत पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चिन्हीकरण, कुर्की और जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। गोंडा पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि अपराध से कमाई गई संपत्ति किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं रहने दी जाएगी।

उधर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंड़ाफोड़ हुआ है, पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए गिरोह में शामिल 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि यह गिरोह लोगों को शादी झांसा देकर अपना शिकार बनाता था, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

First Published on: July 29, 2026 10:19 AM
Exit mobile version