एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक को ज्ञानवापी प्रबंधन ने खटखटाया HC का दरवाजा

प्रयागराज। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली ‘‘ अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी’’ ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल कर, जिले की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी ने बताया कि निचली अदालत के आदेश में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून, 1991 आड़े आता है। उन्होंने बताया ‘‘इस संबंध में उच्च न्यायालय में पहले से सुनवाई चल रही थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।’’

नकवी ने कहा कि उच्च न्यायालय में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बावजूद निचली अदालत ने इस पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जो कि गैर कानूनी है। हमारी उच्च न्यायालय से गुजारिश है कि इस मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई जाए। बताया कि इसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक अति आवश्यक अर्जी दाखिल की गई है।

उधर, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुरातत्व सर्वेक्षण कराए जाने के जिला अदालत फैसले के खिलाफ, मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।

उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के स्थायी अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने सवाल उठाया, चूंकि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने 15 मार्च, 2021 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था, ऐसे में निचली अदालत कैसे इस मसले पर सुनवाई कर आदेश पारित कर सकती है।

First Published on: April 13, 2021 2:38 PM
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