प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शशिकांत और जस्टिस पंकज की खंडपीठ ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव करने का रास्ता साफ़ कर दिया है। यह सीट समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण मौजूदा 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के साथ इस सीट का कार्यक्रम घोषित नहीं हो सका था। अब गुरुवार को हाईकोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि चुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए।
स्वार नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष शफीक अहमद की याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का फैसला सुनाया है। यह सीट 2017 में समाजवादी पार्टी से आजम मां के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़े थे और जीते थे। चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेता ने और पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि में बदलाव किया है। इसलिए उसकी मार्कशीट की जांच हो।
इस मामले में लंबी जांच प्रक्रिया के बाद जन्मतिथि में फर्जीवाड़ा सामने आया था। अब्दुल्ला आजम की दो जन्मतिथि पाई गई थी, जिसके चलते उनके विधानसभा चुनाव को रद्द करने की सिफारिश सरकार ने की थी चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर स्वार सीट हो खाली घोषित कर दिया था। तब माना जा रहा था की यूपी की अन्य कारणों से खाली हुई 7 अन्य सीटों के साथ स्वार सीट पर भी इलेक्शन होगा, लेकिन इसमें कानूनी अड़चन पैदा हो गई थी।
अब्दुल्ला के तरफ से चुनाव रद्द करने को लेकर याचिका डाली हुई थी जिसके चलते चुनाव आयोग ने यूपी की खाली विधानसभा सीटों के लिए घोषित कार्यक्रम में सिर्फ 7 सीटों का कार्यक्रम घोषित किया था, जिन पर 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना होगी। स्वार सीट को हाईकोर्ट के आदेश होने तक चुनाव नहीं कराने का फैसला किया था। गुरुवार को हाईकोर्ट में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।