नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति की शिकायत को देखे जिसमें दावा किया गया है कि उसकी मृत पत्नी की तस्वीर को हाथरस दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि अगर व्यक्ति की शिकायत सही पाई जाती है तो सरकार को यथाशीघ्र इस संबंध में फेसबुक, गूगल और ट्विटर को निर्देश जारी करना चाहिए।
अदालत ने 13 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा, जो तथ्य पेश किया गया, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर गौर करे और अगर याचिकाकर्ता की शिकायत सही पाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई, किसी भी सूरत में इस आदेश की प्रति मिलने के तीन दिन के भीतर फेसबुक, ट्विटर और गूगल को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी करके करे। अदालत ने व्यक्ति को भी अपनी शिकायत के संबंध में जरूरी दस्तावेज मंत्रालय को सौंपने के निर्देश दिए।