नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी भगोड़ा घोषित


वर्ष 2014 में गोरखपुर के एक ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे ने राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज मामले में त्रिपाठी पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में 28 जुलाई 2017 को अमनमणि के खिलाफ आरोप तय हो गए थे लेकिन कई बार वारंट जारी होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए।


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उत्तर प्रदेश Updated On :

लखनऊ। विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने बृहस्पतिवार को निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी को अपहरण के एक मामले में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर दिया।

न्यायाधीश पीके राय ने वर्ष 2014 में एक ठेकेदार के अपहरण के मामले में कई वारंट जारी होने के बावजूद त्रिपाठी के अदालत में पेश नहीं होने पर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी। अदालत ने त्रिपाठी के अब भी पेश नहीं होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि वर्ष 2014 में गोरखपुर के एक ठेकेदार ऋषि कुमार पांडे ने राजधानी लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज मामले में त्रिपाठी पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इस मामले में 28 जुलाई 2017 को अमनमणि के खिलाफ आरोप तय हो गए थे लेकिन कई बार वारंट जारी होने के बावजूद वह अदालत में पेश नहीं हुए।

चर्चित मधुमिता हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि महराजगंज जिले की नौतनवा सीट से विधायक हैं।



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