लखीमपुर हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

Satish Yadav Satish Yadav
उत्तर प्रदेश Updated On :

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने अगले हफ्ते तक अदालत में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है।

दरअसल, सुनवाई की शुरुआत में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कम से कम एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमने सीलकवर में दाखिल करने को नहीं कहा था।

इसके लिए कल देर रात तक मैंने स्थिति रिपोर्ट का इंतजार किया था। इसी दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दीजिए। इस पर सीजेआई ने कहा, नहीं हम शुक्रवार शनिवार नहीं सुनेंगे, रिपोर्ट अभी पढ़ेंगे।

सुप्रीम कोर्ट: मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी की क्यों नहीं?

युपी सरकार: साल्वे ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। साल्वे ने कहा कि दो अपराध हैं। एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का और दूसरा लिंचिंग का। पहले मामले में दस लोग गिरफ्तार किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट: मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि कुछ लोग न्यायिक हिरासत और कुछ पुलिस हिरासत में क्यों हैं ? सभी को पुलिस हिरासत क्यों नहीं? इस पर यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि चार आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और छह आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे अब न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने कहा कि गवाहों और पीड़ितों के 164 के तहत बयान जल्द से जल्द दर्ज कराए जाएं। साथ ही गवाहों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए।

आपको बता दें कि शिर्ष अदालत ने इस मामले में स्वत: ही संज्ञान लिया था और पिछली सुनवाई में जांच में असंतोषजनक प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई भी की। अब इस मामले की सुनवाई 26 अक्तूबर तक के लिए टाल दी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए और समय मांगा।



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