लखीमपुर हिंसा: अदालत ने आशीष मिश्रा की याचिका खारिज की

सरकारी वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की है।

लखीमपुर खीरी। स्थानीय अदालत ने 2021 के लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा सहित 13 आरोपियों की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज कर दी है। सरकारी वकील अरविंद त्रिपाठी ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार वर्मा की अदालत ने पिछले साल तीन अक्टूबर को हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए छह दिसंबर की तारीख तय की है।

आशीष उस घटना का मुख्य आरोपी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के एक वाहन ने अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से चार किसानों को कुचल दिया था। इसके बाद भाजपा के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो गई थी।

किसानों का कहना है कि किसानों को रौंदने वाली कार में आशीष सवार था। हालांकि मंत्री और उनके बेटे आशीष ने इसमें शामिल होने से इनकार किया।

First Published on: December 6, 2022 10:35 AM
Exit mobile version