
वाराणसी। लॉकडाउन-4 में बुधवार 20 मई से वाराणसी के कारोबारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गई है। हॉटस्पॉट को छोड़कर अन्य इलाकों में लगभग सभी प्रकार की दुकानों को हफ्ते में तीन दिन खोलने की इजाजत मिल गई है। अब चाय पान से लेकर मिठाई तक की दुकानें खोली जा सकेंगी। स्पा और सैलून भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। शहर में दुकानों को सम-विषम के तहत खोला जाएगा। ऑड-ईवेन इस बार आमने सामने की दुकानों पर लागू होगा। यानी एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन सड़क के दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। एक तरफ की दुकानें सोम, बुध, शुक्र खुलेंगी। दूसरे तरफ की दुकानें मंगल, गुरु शनि को खोली जा सकेंगी। साईकिल रिक्शा को भी चलाने की अनुमित दे दी गई है।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि शहर में धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू है। इसी के तरह हॉटस्पाट/कंटेनमेंट जोन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता व डोर स्टेप डिलेवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी। इनके बैरिकेड क्षेत्र में सभी आवागमन बंद रहेगा। हॉटस्पाट/ कंटेनमेंट जोन के 250 मीटर की गोलाकार परिधि के बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी।
शहरी क्षेत्रों के सड़क के दोनों ओर की दुकान व निजी कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मार्केट, मार्केट कांप्लेक्स व कतारबद्ध दुकानें व निजी कार्यालय सड़क के एक तरफ एक दिन खुलेंगे और सड़क के दूसरी तरफ अगले दिन खुलेंगे। रविवार को दूध व सब्जी के गलियों में घूमकर बेचने के अलावा सभी दुकानों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। जिन स्थानों पर सड़क के दोनों तरफ दुकानें व कार्यालय न हों, अथवा इस प्रकार से निर्धारण करना मुश्किल हो, वहां सम्बन्धित क्षेत्र के थानाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। इन दुकानों में सभी प्रकार की दुकानें शामिल हो सकती हैं, जिन्हें इस आदेश में अलग से प्रतिबंधित न किया गया हो।
शहरी क्षेत्र में शहर की कतारबद्ध दुकानों के अलावा मार्केट, मार्केट कॉप्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के अनुसार 2 श्रेणी में वर्गीकृत करके 50 प्रतिशत दुकानें एक दिन व 50 प्रतिशत दुकानें अगले दिन के अनुसार सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। एकल दुकानें सड़क के जिस तरफ स्थित हैं, उनके अनुसार एक दिन छोड़कर एक दिन खुलेंगी। व्यवस्था तय करने के लिए सम्बन्धित थानाध्यक्ष का फैसला अन्तिम होगा।
पूर्व से खुल रही मंडियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की होलसेल मण्डी ऑड-ईवन के आधार पर 50-50 प्रतिशत दुकानें प्रतिदिन खुलने के आधार पर ही खुलेंगी। मण्डी के व्यापारी अपने थानाध्यक्ष के माध्यम से व्यवस्था निर्धारित कराएंगे। इसको 21 मई से लागू कराकर ही मंडी खोली जाएगी, उससे पूर्व मंडी नहीं खुलेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों की जो एकल दुकानें हैं, वे प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्र के मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें सड़क के एक दिशा के एक दिन तथा सड़क के दूसरी दिशा के दूसरे दिन यानी एक-एक दिन के अंतराल पर खुलेंगे। इसके निर्धारण के लिए सम्बन्धित थानाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी, पेठ या मार्केट लगाना प्रतिबंधित किया जाता है।
धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे: समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जन सामान्य के लिए बन्द रहेंगे। धार्मिक जुलूस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, खेल परिसर, स्टेडियम, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे।
सैलून एवं पार्लर आदि खोले जायेंगे, परन्तु इसमें स्ट्रिलाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था करायी जायेगी तथा तौलिया तथा शरीर ढकने का कपड़ा ग्राहकों स्वयं लेकर आएगा। सैलून एवं पार्लर संचालकों/स्वामियों द्वारा सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करायी जायेगी व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अन्य उपाय किये जायें, जिससे कोरोना संक्रमण की संभावना उत्पन्न न होने पाये।
मिठाई की दुकानों व समस्त प्रकार की खान-पान, चाय-पान आदि की दुकानों में सिर्फ सामग्री बेचने का कार्य किया जाएगा, इन दुकानों में बैठ कर खाने-पीने पर प्रतिबंध रहेगा। पान की दुकानों पर पान के अलावा, तंबाकू, तंबाकूयुक्त पान व अन्य तंबाकूयुक्त पदार्थ बेचना प्रतिबंधित होगा। पान केवल घर ले जाकर खाने के लिए बिक्री किया जायेगा। कोई व्यक्ति किसी भी दुकान पर पान नहीं खाएगा। किसी भी व्यक्ति का पान खाकर या इसके अतिरिक्त भी खुले में व सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है और दंडनीय है।
होटल, टूरिस्ट परिवहन, टूरिस्ट ऑफिस, लॉज, गेस्ट हाउस आदि बन्द रहेंगे। सिवाए उनके जो स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों हेतु उपयोग में लायी जा रही हों, अथवा लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटकों अथवा क्वारन्टाइन करने के उपयोग में लायी जा रही हों।
यातायात के साधन: ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सिटी बस का आपदा प्रबंधन अथवा डोर स्टेप डिलीवरी के अतिरिक्त अन्य कारणों से चलना प्रतिबंधित रहेंगे। ई-रिक्शा व ऑटो रिक्शा को फेसवार व क्षेत्रवार अनुमन्य करने हेतु पुलिस अधीक्षक (यातायात) को 10 दिन में योजना बनाकर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
नाव संचालन नहीं होगा: नदी में ग्राहकों के लिए नौका चलाना व पर्यटन प्रतिबंधित रहेगा। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी, यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों तक अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी, लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
आटो संचालन: थ्री व्हीलर वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों का मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के माल वाहक वाहन/माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को आवागमन की अनुमति होगी। सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी।
घरों या आवासीय परिसर में चलने वाले कुटीर व लघु उद्योग के कार्य जैसे हथकरघा, अन्य प्रकार का करघा, हस्तशिल्प, प्रिंटिंग प्रेस, गत्ते के डिब्बे बनाना आदि कार्य प्रातः 08 बजे से सायंकाल 05 बजे तक सोमवार से शनिवार तक हो सकेंगे। ऐसे कार्य में परिसर के अंदर अधिकतम 5 व्यक्ति ही रहेंगे।
नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पताल: इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण के बाद अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। चिकित्सा व्यवसायी, नर्स एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई-कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबन्ध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
शादी-समारोह: विवाह आदि सम्बन्धी आयोजन तहसील के संबंधित उप जिलाधिकारी की अनुमति के उपरान्त ही आयोजित हो सकते हैं। इसमें अनुमति प्राप्त व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। बारात घर केवल अनुमति लेकर ही शादी हेतु खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
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