प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद भी करीबियों और रिश्तेदारों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतीक के गुर्गे अभी भी यहां अवैध प्लॉटिंग में सक्रिय हैं। इसी क्रम में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से ऐसे लोगों के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, इनमें एयरपोर्ट थाने में 6 और करेली थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पीडीए की ओर से अतीक अहमद के साढू इमरान, उसके भाई जानू, जेपी दुबे और मैदान सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पीडीए के भवन निरीक्षक कुंवर आनंद की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है।
पहली एफआईआर अतीक अहमद के साढू इमरान के भाई जानू, सूरज, विजय व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई है। आरोप है कि इनके द्वारा यहां के कटहुला गौसपुर में अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 329 (3), यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
दूसरी एफआईआर भी अवैध प्लॉटिंग के मामले में ही डॉ कामरान, इमरान जानू व अन्य के खिलाफ एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। आरोपियों पर भीटी उपहार में अवैध प्लॉटिंग का आरोप है।
तीसरी एफआईआर नफीस आलम व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई है। नफीस आलम व अन्य पर गौसपुर एयरपोर्ट रोड पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप है।
चौथी एफआईआर मदन सिंह, मैदान सिंह, अतीक अहमद उर्फ पंजाबी व अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई है। आरोपियों पर गौसपुर नई एयरपोर्ट रोड पर अवैध प्लॉटिंग का आरोप है।
पांचवी एफआईआर जेपी दुबे अन्य के खिलाफ दर्ज कराई गई है। जेपी दुबे व अन्य पर शाहा उर्फ पीपल गांव भारत गैस गोदाम के आगे अवैध प्लॉटिंग का आरोप है।
छठवीं एफआईआर जेपी दुबे और किशन लाल के खिलाफ दर्ज कराई गई है। जेपी दुबे और किशनलाल पर शाहा उर्फ पीपल गांव व गौसपुर में अवैध प्लॉटिंग का आरोप है।
एक अन्य एफआईआर करेली थाने में भी पीडीए की ओर से दर्ज कराई गई है। यहां वसीम, जानू व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इनपर एनुनद्दीनपुर थाना करेली में अवैध प्लाटिंग का आरोप है
सभी सात एफआईआर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के भवन निरीक्षक कुंवर आनंद की ओर से दर्ज कराई गई है। जिसके बाद इस मामले में बीएनएस की धारा 329 (3), उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम की धाराओं में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।