ओकेंद्र राणा की गिरफ्तारी पर लगी रोक, इलाहाबाद HC से राहत

आगरा स्थित समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

करणी सेना अध्यक्ष ओकेंद्र सिंह राणा ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज दो एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों मामलों में गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की खंडपीठ ने पारित किया।

कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह विवेचना में पूर्ण सहयोग करें। इसके साथ ही, संबंधित जांच अधिकारी (आईओ) को आदेश दिया गया है कि वह 60 दिनों के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करें और भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रस्तुत करें।

बता दें कि 26 मार्च को करणी सेना अध्यक्ष द्वारा ‘राणा सांगा’ को लेकर दिए गए एक विवादित बयान के विरोध में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई थी। इस घटना के अगले ही दिन, 27 मार्च को सांसद के पुत्र और पूर्व विधायक रंजीत सुमन ने आगरा के हरि पर्वत थाने में अज्ञात भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।

अब हाईकोर्ट के इस फैसले से करणी सेना अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है, हालांकि न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जांच में सहयोग न करने की स्थिति में याचिकाकर्ता को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

First Published on: June 21, 2025 11:18 AM
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