लखनऊ। प्रदेश में विधानसभा को चुनाव के देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर शहर में शुक्रवार से धारा 144 लागू कर दी गई है। जिसके चलते पुलिस और भी सक्रिय हो गई है। इस कड़ी में कई तरह की पाबंदियां भी लागू की गई हैं।
जिसके तहत एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए चुनाव परिणाम आने तक धारा 144 लागू करने का एलान किया है। इसी के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना अनुमति नहीं हो सकेगा कोई आयोजन
चुनाव को लेकर आचार संहिता होने पर पुलिस व स्टैटिक टीमें सक्रियता से चेकिंग आदि में लगी हुई है। जिसके तहत अब शहर में चार या इससे ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। किसी भी तरह के आयोजन के लिए कमिश्नरी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ ही रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच लाउड स्पीकर नहीं बजेगा।
आयोजन के दौरान कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर नहीं चल सकता है। साथ ही साथ इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले नारे और भाषण नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति ऑडियो वीडियो या सोशल मीडिया पर ऐसा कोई संदेश पोस्ट नहीं कर सकता जिससे किसी भी तरह की परेशानी खड़ी हो।
अफवाह फैलाने पर मिलेगा कठोर दंड
चुनावी दौर में किसी भी तरह से शांति भंग न हो इसलिए पुलिस अफसरों का कहना है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर पुलिस की कई टीमें निगरानी कर रही हैं। ताकि अफवाह आदि फैलाने वाले लोगों पर केस दर्ज कर उनको जेल भेजा जाएगा।