
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली एनसीआर से सटे जिले गाजियाबाद में रह रहे लाखों किराएदारों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने सभी मकान मलिकों एक महीने के किराया माफ करने का आदेश दिया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मकान मालिकों को दो साल की कारावास भी हो सकती। इस सबंध में गाजियाबाद जिले के जिलाधिकारी बीएन सिंह एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के कारण नोएडा, ग्रेटर नोएगा सहित अन्य स्थानों पर रहने वाले लाखों प्रवासी कामगारों को जहां बड़ी राहत मिलेगा वहीं मकान का किराया नहीं दे पाने के वजह से घर को पलायन कर रहे लाखों लोगों उनके मकानों में ठहरा कर कोरोना महामारी के फैलने से रोकने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों दहशत का माहौल पैदा हो गया है और इसके करण देश-प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे लोग घर के लिए पैदल ही चल दिये थे। जिस पर काफी आलोचना के बाद प्रदेश सरकार ने रास्ते में फंसे इन लोगों को इनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार रात 12 बजे तक 22 बसें चलाने का ऐलान किया था। भास्कर संवाददाता से विशेष बातचीत में उत्तर प्रदेश परिवहन के एक अधिकारी ने बताया कि ये सभी बसें यूपी के वैशाली नगर और आनंद विहार से गोरखपुर के लिए चलायी जाएंगी। वहीं इन बसों के परिचालन के बारे में खबर मिलने पर लाखों ने लोग आनंद विहार बस अड्डे और वैशाली नगर बस अड्डे पहुंच गए जिसके योगी सरकार को और अधिक बसों का परिचालन करना पड़ा।