वाराणसी। आज से यहां लाॅकडाउन-5 के तहत नई व्यवस्था लागू हो गई है। इसमें बाजारों व निजी प्रतिष्ठानों में साप्ताहिक बंदी रविवार के बजाय शनिवार को होगी। शनिवार को सिर्फ दूध-सब्जी गलियों में घूमकर बेची जा सकेगी। बाजार व निजी प्रतिष्ठानों इनके खुलने का समय सुबह आठ से शाम सात बजे तक होगा। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया, नई व्यवस्था 30 जून तक जारी रहेगी। मिठाई और पान की दुकानें तो खुलेंगी लेकिन दुकान या इसके आसपास ग्राहक इन्हें खा नहीं सकेगा। दूध व सब्जी मंडियां पूर्व निर्धारित समय व्यवस्था में खुलेंगी। आवश्यक गतिविधियों और ट्रासपोर्ट वाहनों के अलावा रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक व्यक्ति-वाहन आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
हॉट स्पाट में बंदिशें
हॉटस्पाट व कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य व डोर स्टेप डिलीवरी के अलावा सभी सेवाएं व दुकानें बंद रहेंगी। बफर जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा दुकानें बंद रहेंगी। गांवों में कंटेनमेंट जोन हुआ तो कृषि कार्य की पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमति होगी। घर या आवासीय परिसर में कुटीर व लघु उद्योग सुबह आठ से शाम सात बजे तक खुलेंगे। अभी बंद रहेंगे धार्मिक स्थल, होटल और मॉल अगले आदेश तक धर्म स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे तो जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे। होटल, टूरिस्ट परिवहन, टूरिस्ट ऑफिस, लॉज, गेस्ट हाउस, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार आदि बंद रहेंगे। पार्कों में करिए सैर, व्यायाम पार्को में सैर, व्यायाम आदि शारीरिक दूरी के साथ सुबह पांच से शाम सात बजे तक कर सकेंगे। खेल परिसर में सिर्फ रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को अनुमति होगी। बुजुर्गों के निकलने पर प्रतिबंध 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, विभिन्न रोगों से ग्रस्त लोग, गर्भवती, 10 वर्ष तक के बच्चे स्वास्थ्य कारणों से ही बाहर निकल सकेंगे। दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेट और मास्क जरूरी होगा।
सम-विषम व्यवस्था रहेगा जारी
शहरी क्षेत्र में दुकान, बाजार, काप्लेक्स व निजी कार्यालय पटरीवार ऑड इवेन सिस्टम में एक तरफ सोम-बुध-शुक और दूसरी ओर मंगल, गुरुवार व रविवार को खोली जा सकेंगी। वाहन मरम्मत आदि की दुकानें कतारवार खोली जा सकेंगी। जहां कहीं निर्धारण में दिक्कत हो संबंधित क्षेत्र थानाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। ऑड-इवेन से मुक्त मेडिकल स्टोर दवा दुकानें, बेकरी उत्पादों के आउटलेट, दूध व दुग्ध उत्पाद संबंधित दुकानें, ट्रासपोर्ट, कोरियर की दुकानें, कंपनियों के गोदाम, वेयर हाउस ऑड-इवेन से मुक्त रहेंगी।
ग्रामीण क्षेत्रों की एकल दुकानें तथा मार्केट, कॉम्प्लेक्स, कतारबद्ध दुकानें शनिवार साप्ताहिक बंदी के अलावा प्रतिदिन दिन में आठ से शाम सात तक खुलेंगी। सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति होगी। वेंडिंग जोन का संचालन चार से नगर निगम ने वेंडिंग जोन की व्यवस्था निर्धारित कर दी है। इसमें वेंडर्स को क्रम संख्या का आवंटन में अभी तीन दिन लगेगा। ऐसे में वेंडिंग जोन की दुकानें चार जून से शुरू होंगी।
आटो व ई-रिक्शा संचालन को कराना होगा पंजीकरण
ऑटो व ई-रिक्शा का संचालन यातायात विभाग से जारी वेबलिंक-एप पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही किया जा सकेगा। इसके लिए चार जोन (आरेंज, ग्रीन, येलो व रेड) बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन एक जून से चालू होगा
ग्रामीण क्षेत्र में आटो संचालन के रूट परिवहन विभाग ने निर्धारित किए हैं। पांच रूटों पर ई रिक्शा नहीं चलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों में जरूरी कार्य प्राइवेट शिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल खोले जा सकेंगे लेकिन जरूरी कार्यो के लिए। इनमें प्रधानाचार्य, प्रबंधक के अलावा 10 कर्मियों व शिक्षकों को अनुमति होगी। शादी में 30 से ज्यादा नहीं बरात घर खोले जाएंगे लेकिन वैवाहिक आयोजन के लिए एसडीएम की अनुमति लेनी होगी। इसमें सिर्फ 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सरकारी दफ्तर तीन शिफ्ट में सरकारी कार्यालय 100 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। भीड़ से बचने के लिए कार्यालय स्टाफ तीन पालियों में आएगा।