
प्रयागराज। मथुरा के विवादित परिसर श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला गुरुवार को आएगा। दोपहर 2:00 बजे जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच फैसला सुनाएगी। अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित किया था।
गौरतलब है कि मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। गुरुवार को अन्य अर्जियों पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है। आज कोर्ट सिर्फ उस अर्जी पर फैसला सुनाएगी की विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे हो सकता है या नहीं। हाईकोर्ट में श्री कृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में एक अर्जी दाखिल की गई थी। अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। जिस पर शाही ईदगाह मस्जिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने आपत्ति दर्ज की थी।
हाईकोर्ट में लीडिंग सूट भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम से रंजन अग्निहोत्री की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाओं में 12 अक्टूबर 1968 को हुए समझौते को अवैध बताया गया है। इसके साथ ही समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद को दी गई 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को दिए जाने की मांग की गई है। अवैध रूप से बनी शाही ईदगाह मस्जिद को भी हटाए जाने की मांग की गई है।
याचिका में कुल चार पक्षकार बनाए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और श्री कृष्ण जन्मभूमि संघ को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट में अर्जी पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी।