ट्रंप की पेनसिल्वेनिया में दायर मुकदमा खारिज,न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की


अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।


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पेनसिल्वेनिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेनसिल्वेनिया में चुनाव परिणाम को चुनौती देने के उनके अभियान के प्रयास को एक संघीय न्यायाधीश द्वारा खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।

अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया था, जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी।

यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्राउन ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज कर दिया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा।

अब राष्ट्रपति तथा अन्य वादियों ने थर्ड यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में रविवार को अपीली नोटिस दिया, जो नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन को पदभार संभालने से रोकने का एक और प्रयास है।

आपको बता दें की अमेरिकी चुनाव में लगातार धांधली का आरोप लगा रहे डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी तौर पर भी मदद नहीं मिल रही है। ट्रंप के मुकदमें को अदालतों में खारिज किया जा रहा है। खास बात है कि ट्रंप अदालतों में भले ही दावे कर रहे हैं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। इसी क्रम में अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं।



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