
बलिया। जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के चार साल पुराने मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने ये फैसला सुनाया।
जिले के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव के धनन्जय पाण्डेय की 20 अक्टूबर 2016 को एक कार्यक्रम के बहाने बुलाकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में धनन्जय की पत्नी माधुरी पांडेय की शिकायत पर मुकेश पांडेय और अमरजीत पांडेय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने सोमवार को दोनों आरोपियों मुकेश पांडेय और अमरजीत पांडेय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।