बटला हाउस एनकाउंटर: IM का आतंकी आरिज खान दोषी करार, पुलिस पर हमला कर हुआ था फरार

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान पुलिस निरीक्षक मोहन चंद शर्मा की हत्या और अन्य अपराधों के लिए सोमवार को आरिज खान को दोषी ठहराया। आरिज खान आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से अपराध बिना किसी संदेह के साबित हुआ है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह साबित होता है कि आरिज खान और उसके साथियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोली चलाई। अदालत ने कहा कि सजा की अवधि पर 15 मार्च को बहस होगी। दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2008 में बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के निरीक्षक शर्मा की हत्या कर दी गई थी।

इस मामले के संबंध में जुलाई 2013 में एक अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के विरुद्ध अहमद की अपील उच्च न्यायालय में लंबित है। आरिज खान घटनास्थल से भाग निकला था और उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। खान को 14 फरवरी 2018 को पकड़ा गया और तब से उस पर मुकदमा चल रहा था।

19 सिंतबर 2008 को हुए इस एनकाउंटर में आरिज खान और शहजाद पुलिस टीम पर हमला कर फरार हो गए थे, इसमें शहजाद को पहले ही उम्रकैद की सजा हो चुकी है जबकि आरिज खान फरवरी 2018 में गिरफ्तार हुआ था जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया। दिल्ली के बाटला हाउस में हुए एनकाउंटर के बाद से आरिज खान उर्फ जुनैद फरार था और नेपाल में छिपा था।

एनकाउंटर के दस साल बाद दिल्ली पुलिस ने 13 फरवरी 2018 को आरिज खान को भारत-नेपाल बार्डर के पास यूपी के बानबासा से उस समय गिरफ्तार किया जब वो भारत में दोबारा से इंडियन मुजाहीद्दीन के आतंकियों को भर्ती करने और नए धमाके करने की योजना बनाने के लिए आ रहा था।

आरिज खान उर्फ जुनैद यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। दसवीं तक आजमगढ़ में पढ़ाई करने के बाद आरिज खान यूपी के अलीगढ़ में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने चला गया लेकिन फेल हो गया। आरिज खान के साथ दूसरे आतंकी आतिफ अमीन, आसादुल्ला अख्तर उर्फ हड्डी, मिर्जा शादाब बेग, मोहम्मद हाकिम और अजहर भी थे, वो भी फेल हो गए।



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