
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए एक संशोधित एसओपी जारी की, जिसमें 200 से अधिक लोगों को विवाह समेत किसी धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले को आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी संशोधित एसओपी में कहा गया कि यह हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले पर लागू नहीं होगा जहां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कोरोना के मद्देनजर पहले जारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, सभी जिलों के लिए रात्रि कर्फ्यू का समय अब रात के नौ बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक होगा।
संशोधित एसओपी के अनुसार, बसों और ऑटो-रिक्शा सहित सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बार और जिम को उनकी आधी क्षमता पर चलाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें कि इस समय उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा कुंभ मेला कोरोना वायरस का एक हॉटस्पॉट बन गया था। हालांकि पीएम के अनुरोध के बाद इसे पूर्व ही समाप्त कर दिया गया है।