चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील देते हुए राज्य में लॉकडाउन को एक और सप्ताह बढाते हुए 14 जून तक जारी रखने की शनिवार को घोषणा की। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को फिर से खोलने और सरकारी कार्यालयों में कामकाज फिर से शुरू किये जाने की अनुमति देने के साथ ही कुछ पाबंदियों में ढील दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल मिलाकर राज्य में अब कोरोना वायरस की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोयंबटूर और नीलगिरी समेत 11 जिलों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इसलिए ऐसे क्षेत्रों में राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पाबंदियों में कम छूट दी जायेगी।
राज्यभर में सब्जी की दुकानें, मांस और मछली के स्टाल, फूल बेचने वाले और फुटपाथ फेरीवालों को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक काम करने की अनुमति होगी और मछली बाजार और बूचड़खाने केवल थोक व्यापार के लिए खुले रहेंगे।
सरकारी कार्यालय 30 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम फिर से शुरू करेंगे और उप रजिस्ट्रार कार्यालय केवल 50 प्रतिशत तक ‘टोकन’ जारी करके पंजीकरण कार्य को सीमित करेगा और माचिस निर्माण उद्योग 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ काम कर सकते है। चिकित्सा सहित कुछ आवश्यक विभागों को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालय पिछले महीने से बंद थे।
कोयंबटूर, तिरुपुर, सेलम, करूर और इरोड जैसे शहरों में निर्यात इकाइयां और कच्चा माल बनाने वाली इकाइयां 10 प्रतिशत श्रमिकों के साथ काम कर सकती हैं। तिरुपुर, इरोड, सलेम, करूर, नमक्कल, तंजावुर, तिरुवरुर, नगापट्टिनम, और मयिलादुथुरै नौ अन्य जिले हैं जहां तुलनात्मक रूप से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
पाबंदियों में दी गई ये सभी नई छूट सात जून से लागू होंगी और ये सभी गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किये जाने के निर्देश दिये गये है। राज्य में पिछली बार लॉकडाउन की अवधि को सात जून तक बढाया गया था और उस समय पाबंदियों में कोई छूट नहीं दी गई थी।