रेस्तरां मामला : स्‍मृति ईरानी पर कांग्रेस के हमलों के बीच मालिकों ने बचाव में पुर्तगाली नागरिक संहिता का किया उल्लेख


उत्तरी गोवा के असगाओ गांव में एक रेस्तरां के मालिकों ने अपने बचाव में पुर्तगाली शासन के एक ऐसे कानून (Portuguese era law) का हवाला दिया है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को संपत्ति का मालिकाना हक देता है।


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पणजी। उत्तरी गोवा के असगाओ गांव में एक रेस्तरां के मालिकों ने अपने बचाव में पुर्तगाली शासन के एक ऐसे कानून (Portuguese era law) का हवाला दिया है जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को संपत्ति का मालिकाना हक देता है। कांग्रेस (Congress) ने इसी रेस्तरां को लेकर दावा किया है कि यह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) की बेटी का है।

दरअसल, एक कार्यकर्ता एवं वकील ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि ‘सिली सोल्स कैफे एंड बार’ नामक अपमार्केट रेस्तरां को चलाने का लाइसेंस ‘अवैध रूप से’ प्राप्त किया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि यह रेस्तरां इस साल एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर नवीनीकृत किया गया था जिसकी वर्ष 2021 में मृत्यु हो गई थी।

कांग्रेस ने पिछले हफ्ते ईरानी की बेटी पर रेस्तरां से जुड़े होने का आरोप लगाया था, जिसे केंद्रीय मंत्री ने खारिज कर दिया था।

गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण गड द्वारा शुक्रवार को की गई मामले में पहली सुनवाई के दौरान एंथनी डिगामा के परिवार के सदस्यों ने अधिकारियों से कहा कि यह पूरी तरह से उनका व्यवसाय है और इसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं है। एंथनी डिगामा के नाम पर ही रेस्तरां के लिए लाइसेंस जारी किया गया था।

सुनवाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डिगामा के परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील बेनी नाज़रेथ ने कहा कि पुर्तगाली नागरिक संहिता के मुताबिक जब एक पति या पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी सारी संपत्ति उसके साथी को हस्तांतरित कर दी जाती है।

गौरतलब है कि गोवा में अभी भी पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है।