![](https://i0.wp.com/hindi.naagriknews.com/wp-content/uploads/2022/10/AZAM-KHAN.jpg?resize=750%2C456&ssl=1)
लखनऊ। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा के मोहम्मद आजम खान को सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया है। आजम खान को साल 2019 के हेट स्पीच मामले में गुरुवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
अध्यक्ष महाना ने अदालत के आदेश प्राप्त करने के बाद घोषणा की, जिसने आजम खान को घृणास्पद भाषण मामले में दोषी ठहराया था और गुरुवार को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और समय की सेवा के बाद छह साल के लिए अयोग्य माना जाएगा।
रामपुर विधानसभा सीट जहां से आजम खान विधायक थे वह अब खाली घोषित की जाएगी।