AAP नेता संजय सिंह नहीं ले सके राज्यसभा सांसद पद की शपथ


गुरुवार 1 फरवरी को संजय सिंह अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल की मांग की थी, ताकि 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। साथ ही, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें।


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नई दिल्ली। आप नेता संजय सिंह सोमवार 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद पद की शपथ नहीं ले सकेंगे। राज्यसभा सभापति ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति नहीं दी है। सभापति का कहना है कि यह मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।

जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से आंशिक राहत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर आकर राज्यसभा में शपथ लेने की अनुमति दी थी। हालांकि, सोमवार को शपथ ग्रहण से पहले ही राज्यसभा सभापति ने सांसद के तौर पर संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

गुरुवार 1 फरवरी को संजय सिंह अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 7 दिन की अंतरिम बेल की मांग की थी, ताकि 5 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकें। साथ ही, 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाले संसद सत्र में भाग ले सकें।

हालांकि, संजय सिंह की ओर से वकील रजत भारद्वाज का कहना था कि अंतरिम जमानत की मांग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप नेता को 7 फरवरी को उनके खिलाफ दायर एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए सुल्तानपुर जाना होगा। बेल के बजाय उन्हें केवल जाने की अनुमति मिल सकती है और 5 फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में संजय सिंह शपथ ले सकते हैं। हालांकि, आज राज्यसभा सभापति ने आप नेता को शपथ लेने की भी अनुमति प्रदान नहीं की।

वहीं, ईडी ने भी संजय सिंह की मांग का विरोध नहीं किया। हालांकि, अदालत ने संजय सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें केवल 5 फरवरी को शपथ लेने की अनुमति दी गई थी।