संजौली मस्जिद मामले की HC में सुनवाई, अवैध निर्माण पर फैसला लेने के लिए निगम को दिया समय


शिमला की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। नगर निगम आयुक्त की अदालत को हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में मामला निपटारा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट से 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा गया था। इससे पहले लोकल रेजिडेंट की याचिका पर उच्च न्यायालय ने आयुक्त अदालत को 8 हफ्तों में मामले का निपटारा करने के आदेश दिए थे। जिसकी अवधि 20 दिसंबर को पूरी हो चुकी है।

इसी मामले में संजौली लोकल रेजिडेंट ने हाईकोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटिशन दायर की है, जिस पर 1 अप्रैल को सुनाई होनी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बता दें कि शिमला नगर निगम ने हाईकोर्ट से संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मामले को निपटाने के लिए आठ सप्ताह की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने नगर निगम की मांग को रद्द करते हुए छह सफ्ताह में मामला निपटारा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि संजौली मस्जिद विवाद में देवभूमि संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल दिया है। देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण मस्जिद में अवैध निर्माण को हटाने की मांग कर चुके हैं। 5 अक्टूबर 2024 को नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद के ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़े जाने का आदेश पारित किया था।

मस्जिद के अवैध हिस्से को नहीं हटाने पर उन्होंने प्रशासन की निंदा की थी। उन्होंने ऐलान किया था कि नवरात्र पर प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन किया जाएगा। भरत भूषण ने चेतावनी दी थी कि मस्जिद से अवैध निर्माण न हटाने की सूरत में ‘संजौली चलो’ नारे के साथ हिंदू समाज को जुटने का आह्वान किया जाएगा। इसलिए बेहतर है समय रहते संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए।