महिला कांस्टेबल पर एसिड अटैक मामले में दोषियों को 14 वर्ष कैद की सजा

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मथुरा। उत्तर प्रदेश की मथुरा जनपद में तेजाब हमले के मामलों को देखने वाली फास्ट ट्रैक अदालत ने एक महिला कांस्टेबल पर तेजाब फेंकने के मामले में चार युवकों को 14-14 साल के कठोर कारावास तथा पचास-पचास हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पांचवें आरोपी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है जबकि इसी मामले में वारदात के समय एक आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्याय अदालत में चलाया जा रहा है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य ने बताया कि मामला थाना सदर बाजार के दामोदरपुरा क्षेत्र का है। चार अप्रैल 2019 को सुबह चार बजे ड्यूटी पर जाने के लिए निकली बुलंदशहर की मूल निवासी महिला सिपाही पर खुर्जा के बिजलीघर क्षेत्र निवासी संजय उर्फ बिट्टू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तेजाब फेंक दिया था।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पीड़िता ने संजय के अलावा सोनू, बॉबी, किशन, पुनीत और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। संजय महिला पर लंबे समय से शादी के लिए दबाव डाल रहा था। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मथुरा के एसिड अटैक मामलों के लिए स्थापित की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) में आरोप पत्र दाखिल किया गया। एक नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।

आर्य ने बताया, ‘‘अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर संजय, सोनू, बॉबी और किशन को दोषी करार देते हुए सोमवार को 14-14 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50-50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।’’