पणजी। गोवा की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह तरूण तेजपाल मामले में फैसला 12 मई को सुनाएगी। ‘तहलका’ पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था।
बता दें कि तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया था। तरुण तेजपाल पर अपनी सहकर्मी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। उत्तरी गोवा के पांच सितारा होटल में तरुण तेजपाल ने अपनी सहकर्मी के साथ दुष्कर्म किया था। अभी वो जमानत पर है।
अतिरिक्त जिला अदालत मंगलवार को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने 12 मई तक फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है। लोक अभियोजक फ्रांसिस्को तवारेस ने कहा कि न्यायाधीश ने बिना कोई कारण बताए फैसला सुनाने की कार्यवाही टाल दी है।
गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोपपत्र दाखिल किया था। तेजपाल IPC की धारा 341, 342, 354, 354-A, 354B, 376 (2) (F) और 376 (2) (K) के तहत मुकदमे का सामना कर रहे हैं।