नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक को 20 साल कैद की सजा


घटना 2014 की है। दोषी की पहचान ओल्ड थिप्पासांद्रा निवासी ए. जयशंकर के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाता था।


प्रदीप सिंह प्रदीप सिंह
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बेंगलुरु। कर्नाटक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के आरोप में 46 वर्षीय शिक्षक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना 2014 की है। दोषी की पहचान ओल्ड थिप्पासांद्रा निवासी ए. जयशंकर के रूप में हुई है, जो एक निजी स्कूल में छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाता था।

पीड़ित बच्चे की मां की शिकायत के बाद, जीवन भीमा नगर पुलिस ने उसे 30 अक्टूबर 2014 को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के तहत गिरफ्तार किया।

दोषी व्यक्ति ने 28 अक्टूबर 2014 को दोपहर के भोजन के दौरान अपराध किया था। घर वापस आने के बाद, लड़की ने अपनी मां को असहजता और निजी अंगों में दर्द के बारे में बताया। पीड़िता की मां उसे अस्पताल ले गई और निदान के बाद, डॉक्टरों ने पाया कि लड़की के साथ रेप किया गया है।

मां ने अगले दिन घटना के बारे में स्कूल में शिक्षक और अन्य कर्मचारियों से बात की, वे अनुत्तरदायी रहे। बाद में उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी को 2019 में जमानत मिल गई थी। अब उसे फिर हिरासत में लेकर बेंगलुरु की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।



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