छह विदेशियों सहित आठ जमातियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से मिली जमानत

न्यायमूर्ति सुजय पॉल ने इन जमातियों को जमानत दी है। ये आरोपी भोपाल जेल में बंद हैं। उन्होंने मार्च में दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत की थी।इन आरोपियों के खिलाफ भोपाल की निचली अदालत में सरकारी आदेशों की अवहेलना करने, खतरनाक बीमारी फैलाने तथा अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है।

जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को छह विदेशियों सहित आठ जमातियों को जमानत दी है। उनके खिलाफ भोपाल पुलिस ने आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज किए थे।

न्यायमूर्ति सुजय पॉल ने इन जमातियों को जमानत दी। ये आरोपी भोपाल जेल में बंद हैं। उन्होंने मार्च में दिल्ली में निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शिरकत की थी। इन आरोपियों के खिलाफ भोपाल की निचली अदालत में सरकारी आदेशों की अवहेलना करने, खतरनाक बीमारी फैलाने तथा अन्य मामलों में मुकदमा चल रहा है।
याचिकाकताओं के वकील अंकित सक्सेना ने बताया कि आरोपियों को कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर भादंसं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम तथा विदेशी अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं में गिरफ्तार किया गया है।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने बिहार के रहने वाले साजिद करीम, करीम उल्लाह, किर्गिस्तान के नूर बेग, कनात बेग, कादरेक बेग और मस्कत और उजबेकिस्तान के कामोलिदेन और कजाकिस्तान के मोदियाद को जमानत दी है।

First Published on: May 26, 2020 7:36 PM
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