जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन का मसौदा लाई सरकार

जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में एक मसौदा संशोधन 18 अक्टूबर से दो दिसंबर तक टिप्पिणयों के लिए सार्वजनिक मंच पर रखा गया था।

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया कि उसने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में संशोधन का मसौदा तैयार किया है जिसके माध्यम से राज्यों में पंजीकरण के रिकॉर्ड को राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ों में शामिल करने का प्रावधान जोड़ा गया है।

क्या सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर रखने पर विचार कर रही है, एक सदस्य के इस प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 में एक मसौदा संशोधन 18 अक्टूबर से दो दिसंबर तक टिप्पिणयों के लिए सार्वजनिक मंच पर रखा गया था।

उन्होंने कहा कि मसौदा संशोधन में राज्य स्तरीय पंजीकरण रिकॉर्ड का एकीकृत डाटाबेस रखने और इसे राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस में शामिल करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है।

First Published on: December 7, 2021 5:13 PM
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