लोकसभा प्रत्याशी चुनाव में अब 77 लाख और विधानसभा चुनाव में 30 लाख रूपये तक कर सकते हैं खर्च


कानून मंत्रालय द्वारा सोमवार जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार अब 70 लाख रूपये की जगह अधिकतम 77 लाख और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अब 28 लाख रुपये की जगह 30.8 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों की प्रचार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा हर राज्य में अलग है।


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चुनावों में बढ़ी खर्च करने की सीमा।


नई दिल्ली। सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों द्वारा खर्च की जाने वाली धन की सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने यह सीमा चुनाव आयोग के सुझाव पर लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10 प्रतिशत बढ़ा दी है, क्योंकि कोविड-19 के कारण जारी दिशा-निर्देशों के चलते उन्हें प्रचार करने में परेशानी का सामना कर पड़ सकता है।

इससे बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा की एक तथा विधानसभा की 59 सीटों पर होने वाले उप चुनाव में उम्मीदवारों को मदद मिलेगी।

चुनाव आयोग ने एक महीने पहले कोविड-19 के मद्देनजर उम्मीदवारों के धन व्यय की सीमा 10 प्रतिशत बढ़ाने का सुझाव दिया था।

कानून मंत्रालय द्वारा सोमवार रात जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार अब अधिकतम 77 लाख रुपये खर्च कर सकता है। पहले यह सीमा 70 लाख रुपये थी।

वहीं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अब 28 लाख रुपये की जगह 30.8 लाख रुपये खर्च कर सकता है। उम्मीदवारों की प्रचार के लिए खर्च करने की अधिकतम सीमा हर राज्य में अलग है।

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘ अधिकतम व्यय सीमा किसी कारण से बढ़ाई गई है। लेकिन अधिसूचना में कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।’’

लोकसभा चुनाव से पहले 2014 में आखिरी बार अधिकतम व्यय सीमा बढ़ाई गई थी।

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर, तीन नवम्बर और सात नवम्बर को होना है। अधिकतर उपचुनाव तीन नवम्बर को होंगे। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनव सात नवम्बर को है।



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