COVID-19 : सरकार ने एनपीएस खाताधारकों को आंशिक निकासी की दी इजाजत

पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा है कि खाताधारकों को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी। यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों,उनके जीवनसाथी,बच्चों,आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी।पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना के खाताधारकों के लिए नहीं होगी।

नई दिल्ली. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
ने शुक्रवार को कहा कि एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के
उपाचर संबंधित खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत होगी।

 

पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के
तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा कि भारत सरकार के निर्णय के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है,
कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का
निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है।  

पीएफआरडीए ने परिपत्र में कहा है कि खाताधारकों
को बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी की इजाजत दी जाएगी। यह इजाजत जरूरत पड़ने
पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी।
पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया है कि आंशिक निकासी की
सुविधा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी।
पीएफआरडीए ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में एपीवाई के
खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस और एपीवाई पीएफआरडीए की दो प्रमुख पेंशन
योजनाएं हैं। एनपीएस और एपीवाई के तहत कुल खाताधारकों की संख्या 31 मार्च तक 3.46 करोड़ थी।
पीएफआरडीए के आंकड़ों के अनुसार इसमें से एपीवाई के खाताधारकों की संख्या 2.11
करोड़ थी।

First Published on: April 10, 2020 4:05 PM
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