बैंकों को आरबीआई का निर्देश : सालाना क्लोजिंग के लिए 31 मार्च तक शाखाएं खुली रखें

केंद्रीय बैंक के पत्र में कहा गया है, "सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए।"

नई दिल्ली। वित्तवर्ष 2022-23 के लिए 31 मार्च के लिए निर्धारित खातों की वार्षिक समाप्ति के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी शाखाओं को उपर्युक्त तिथि तक काम के घंटों तक खुला रखें। मंगलवार को सभी एजेंसी बैंकों को लिखे पत्र में आरबीआई ने कहा कि 2022-23 के लिए एजेंसी बैंकों द्वारा किए गए सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब उसी वित्तवर्ष के भीतर होना चाहिए।

केंद्रीय बैंक के पत्र में कहा गया है, “सभी एजेंसी बैंकों को 31 मार्च, 2023 को सामान्य कामकाजी घंटों तक सरकारी लेनदेन से संबंधित काउंटर लेनदेन के लिए अपनी नामित शाखाओं को खुला रखना चाहिए।”

इसने आगे कहा कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) सिस्टम के माध्यम से लेनदेन 31 मार्च, 2023 की रात 12 बजे तक जारी रहेगा।

साथ ही, 31 मार्च को सरकारी चेकों के संग्रह के लिए विशेष समाशोधन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आरबीआई का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है, जीएसटी या टीआईएन2.0 ई-रिसिप्ट्स लगेज फाइल अपलोड करने सहित केंद्र और राज्य सरकार के लेनदेन की जानकारी आरबीआई को देने के संबंध में 31 मार्च की रिपोर्टिग विंडो 1 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक खुली रखी जाएगी।

First Published on: March 21, 2023 9:21 PM
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