निषेधाज्ञा लागू रहने तक किसी भी विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली के आयोजन पर दिल्ली पुलिस भेज सकती है जेल

अपील में डीडीएमए द्वारा जारी 30 सितंबर के आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसके अनुसार, उसने 31 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं और बड़े जमावड़े से संबंधित निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया था।

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि शहर में जब तक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निषेधाज्ञा लागू है तब तक किसी भी संगठन द्वारा रैली, विरोध प्रदर्शन और दूसरे जमावड़े के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपील की कि जब तक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निषेधाज्ञा लागू है, तब तक महानगर में विरोध प्रदर्शन, धरना या रैलियों के आयोजन की कोई योजना टाल दें। पुलिस ने इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) डॉ. ईश सिंघल ने कहा, ‘‘सभी व्यक्तियों और समूहों से अनुरोध है कि जब तक डीडीएमए द्वारा लगाई गई निषेधाज्ञा लागू है, तब तक किसी भी विरोध प्रदर्शन, धरना, रैलियों के आयोजन की किसी भी योजना को टाल दें। डीडीएमए की निषेधाज्ञा का उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’’

उन्होंने डीडीएमए द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों और दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों सहित सभी जनता से अपील की।

अपील में डीडीएमए द्वारा जारी 30 सितंबर के आदेश का भी हवाला दिया गया, जिसके अनुसार, उसने 31 अक्टूबर तक सार्वजनिक स्थानों पर सभाओं और बड़े जमावड़े से संबंधित निषिद्ध गतिविधियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया था।

उसमें कहा गया है कि इसलिये, समूची दिल्ली में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, अन्य समारोहों और बड़े समागमों पर प्रतिबंध 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

First Published on: October 22, 2020 4:49 PM
Exit mobile version