भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवर राव का नानावती में होगा इलाज

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी वरवर राव को राज्य सरकार के खर्चे पर 15 दिनों के लिए नानावती हॉस्पिटल में भर्ती कराने की अनुमति दे दी है। इस दौरान हॉस्पिटल के नियमों के मुताबिक, राव के परिवार को उनसे मिलने की अनुमति भी होगी।

महाराष्ट्र सरकार आरोपी कवि वरवर राव को इलाज के लिए 15 दिनों तक मुंबई में नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने पर बुधवार को सहमत हो गयी।

इससे पहले राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमा की गई एक मेडिकल रिपोर्ट में कहा था कि जेल में बंद कवि-एक्टिविस्ट वरवर राव पूरी तरह होश में हैं और उन्हें चीजों के बारे में पता है।

राज्य सरकार के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से निर्देश मिल गया है। वकील ने कहा कि देशमुख ने बताया है कि राव को नानावती अस्पताल भेजने पर राज्य को कोई आपत्ति नहीं है।

हालांकि, राव की वकील इंदिरा जयसिंह ने दलील दी थी कि रिपोर्ट में राव की तंत्रिका तंत्र संबंधी हालत और तलोजा जेल में रहने के दौरान उनकी मूत्र नलिका में संक्रमण होने की शिकायत पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है।

बता दें कि राव ने जमानत याचिका दाखिल की थी और रिट याचिका दाखिल कर अनुरोध किया था कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया जाए।

न्यायाधीश एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति माधव जमादार की पीठ के दखल के बाद राज्य ने कहा कि ‘विशेष मामले’ के तौर पर वह राव (81) को नवी मुंबई में तलोजा जेल से नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करेगी।

राव ने ‘बिगड़ती तबीयत’ के मद्देनजर एक जमानत याचिका और रिट याचिका दायर कर उन्हें तुरंत मुंबई में नावावती अस्पताल भेजने का अनुरोध किया था।

First Published on: November 18, 2020 4:10 PM
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