न्यायालय ने एआईसीएफ सचिव को शतरंज ओलंपियाड तक पद पर बने रहने की अनुमति दी


दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में एक याचिका पर अंतरिम आदेश में चौहान को सचिव के तौर पर काम करने से रोक लगा दी थी। यह याचिका हारे हुए उम्मीदवार रविंद्र डोंगरे की थी जिसमें चौहान पर खेल संहिता के उल्लघंन और चुनावी कदाचार के आरोप लगाये थे।


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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (एआईसीएफ) के सचिव भरत सिंह चौहान को 15 अगस्त तक इस पद पर बने रहने की अनुमति दी ताकि शतरंज ओलंपियाड का आयोजन बिना किसी परेशानी के हो सके क्योंकि देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भरत सिंह चौहान पर पदाधिकारी के तौर पर काम करने पर रोक लगा दी थी। भारत 28 जुलाई से 22 अगस्त तक 44वें ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल में एक याचिका पर अंतरिम आदेश में चौहान को सचिव के तौर पर काम करने से रोक लगा दी थी। यह याचिका हारे हुए उम्मीदवार रविंद्र डोंगरे की थी जिसमें चौहान पर खेल संहिता के उल्लघंन और चुनावी कदाचार के आरोप लगाये थे।

न्यायमूर्ति एम आर शाह और अनिरूद्ध बोस ने कहा, ‘‘जहां तक हमारा संबंध है तो देश और देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। ’’ उन्होंने चौहान को 15 अगस्त तक एआईसीएफ के सचिव के तौर पर काम जारी रखने की अनुमति दी।